इस योजना के अंतर्गत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के वृद्धों को प्रतिमाह 500 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलता है जो न्यूनतम आय सीमा से कम आय प्राप्त करते हैं या फिर बेरोजगार होते हैं।
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आवेदक को उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आवेदकों को आवेदन पत्र में अपनी आवश्यक जानकारी और आय प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
इस योजना के लिए योग्यता मानदंड और आवश्यक दस्तावेजों की सूची के बारे में /Next paragraph
Name of the Scheme | Old age Pension in UP Scheme |
Run by | Samaj Kalyan Vibhag, UP |
Helpline Number | 18004190001 |
State | Uttar Pardesh |
Official Website | http://sspy-up.gov.in/ |
यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य
वृद्ध लोगों के जीवन में विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे अकेलापन, स्वास्थ्य समस्याएं, आर्थिक समस्याएं आदि। इन समस्याओं का सामना करना वृद्ध लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है।
वृद्धावस्था पेंशन योजना यूपी ?
उत्तर प्रदेश (यूपी) में वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले राज्य के बुजुर्ग नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है।
इस योजना के तहत, पात्र लाभार्थियों को रुपये की मासिक पेंशन मिलती है। 500. योजना के लिए पात्र होने के लिए, आवेदक को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:
आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए।
आवेदक की पारिवारिक आय रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 46,080 प्रति वर्ष।
उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक को अपने क्षेत्र में ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, या नगर निगम कार्यालय में जाना होगा और पहचान प्रमाण, आयु प्रमाण, आय जैसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करना होगा। प्रमाण पत्र, और बैंक खाता विवरण।
आवेदन और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, आवेदक को योजना में नामांकित किया जाएगा, और पेंशन राशि हर महीने उनके बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए जरुरी दस्तावेज़
- आय प्रमाण पत्र: यह पत्र आपके परिवार की वार्षिक आय को दर्शाता है। आपके परिवार की वार्षिक आय 56,460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आयु प्रमाण पत्र: यह पत्र आपकी आयु को साबित करता है। आपकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- निवास प्रमाण पत्र: यह पत्र आपके निवास का पता बताता है। आपका निवास पता उत्तर प्रदेश में होना चाहिए।
- जन्म सत्यापन पत्र: यह पत्र आपकी जन्म तिथि और आयु को साबित करता है।
- आधार कार्ड: आपका आधार कार्ड आवश्यक होता है।
- बैंक खाता विवरण: आपका बैंक खाता विवरण आवश्यक होता है।
इन दस्तावेजों के साथ आपको अपने आवेदन को सम्पूर्ण करने की आवश्यकता होती है। आप ऑनलाइन या ऑफ़लाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं,/
वृद्धावस्था पेंशन यूपी ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
उत्तर प्रदेश (यूपी) में वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इन चरणों का पालन करें:
1-उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: https://sspy-up.gov.in/
2-होमपेज पर “पेंशन योजना” टैब पर क्लिक करें।
3-“पेंशन के लिए आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें।
4-आवश्यक विवरण जैसे नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर आदि प्रदान करके खुद को पंजीकृत करें और एक यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएं।
5-अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर लॉगिन करें।
6-अपना नाम, आयु, लिंग, पता और बैंक खाता विवरण सहित अपने व्यक्तिगत विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें।
7-आयु प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण और बैंक खाता विवरण जैसे आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
8-आवेदन पत्र की समीक्षा करें और इसे जमा करें।
9-एक बार जब आप आवेदन पत्र जमा कर देते हैं, तो आपको एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या वाली एक पावती रसीद प्राप्त होगी। आप अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने के लिए इस पंजीकरण संख्या का उपयोग कर सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आप संबंधित ग्राम पंचायत, नगर पालिका या नगर पंचायत कार्यालयों में आवश्यक दस्तावेजों के साथ भौतिक आवेदन पत्र जमा करके भी वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
how to old Age pension UP online apply
To apply for the Old Age Pension Scheme online in Uttar Pradesh (UP), follow these steps:
Visit the official website of the Uttar Pradesh Government’s Social Welfare Department: https://sspy-up.gov.in/
Click on the “Pension Scheme” tab on the homepage.
Click on the “Apply for Pension” option.
Register yourself by providing the required details such as name, date of birth, mobile number, etc. and create a user ID and password.
Login using your user ID and password.
Fill in the application form with your personal details, including your name, age, gender, address, and bank account details.
Upload the necessary documents, such as age proof, income certificate, domicile proof, and bank account details.
Review the application form and submit it.
Once you have submitted the application form, you will receive an acknowledgment receipt containing a unique registration number. You can use this registration number to track the status of your application online. It is important to note that you can also apply for the Old Age Pension Scheme offline by submitting a physical application form along with the required documents at the respective Gram Panchayat, Municipality or Nagar Panchayat offices.